Sajjan Kumar: 1984 सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास

Sajjan Kumar: 1984 सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास

1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुई हिंसा में हजारों निर्दोष सिखों की जान गई थी। इस त्रासदी के कई दशकों बाद, न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला उन पीड़ित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

Sajjan Kumar
Sajjan Kumar

मामले का संक्षिप्त विवरण

1 नवंबर 1984 को, दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में सज्जन कुमार पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और हिंसा के लिए प्रेरित किया। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा उन धाराओं के तहत दी गई है, जो हत्या, दंगा फैलाने और गैरकानूनी सभा से संबंधित हैं।

सज्जन कुमार की प्रतिक्रिया और अपील

सजा सुनाए जाने के बाद, 80 वर्षीय सज्जन कुमार ने अदालत से अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए रियायत की अपील की। उन्होंने कहा कि वे 2018 से जेल में हैं और इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा रहा है। इसके बावजूद, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यह फैसला उन हजारों पीड़ित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पिछले चार दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे यह संदेश मिलता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक है।

निष्कर्ष

1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय हैं। इस मामले में सज्जन कुमार को सजा सुनाया जाना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवारों के लिए सांत्वना है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि अपराधी चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, कानून से ऊपर नहीं हैं।

इस फैसले के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो में देख सकते हैं:

सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में आजीवन कारावास

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